बोकारो-होटलो और रेस्तरा मे धुम्रपान निषेद्य का बोर्ड नहीं लगाने पर लगा जुर्माना

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बोकारो ।

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उपायुक्त -सह- अध्यक्ष तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति बोकारो राय महिमापत रे के आदेश पर तंबाकू निषेद्य अभियान अन्तर्गत गठित तंबाकू निरोधक छापामारी दस्ता के द्वारा कोटपा अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत उचित धुम्रपान निषेद्य का बोर्ड नहीं लगाने के कारण बोकारो के विभिन्न होटलों एवं रेस्टोरेन्ट में छापेमारी कर अर्थदण्ड वसूला गया। तंबाकू निरोधक छापामार दस्ता का नेतृत्व आरक्षी उपाधीक्षक मुख्यालय पुनम मिंज ने किया। छापामारी दस्तें के द्वारा कोजी स्वीट्स, क्लासिक होटल, डोमिनोज पिज्जा, नटखट स्वीट्स, एवं हंस रिजेेन्सी सहित 20 होटलों का चालान काटा गया। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान करने वाले तीन व्यक्तियों से भी जुर्माना वसूला गया। दो तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को कोटपा अधिनियम, 2003 की धारा 6(।) के तहत् बोर्ड नहीं लगाने गठित तंबाकू निरोधक छापामारी दस्ते में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी  विकाश कुमार हेम्ब्रम, नोडल पदाधिकारी डाॅ. राजश्री रानी सिंह, सीड्स के कार्यपालक निदेशक  दीपक मिश्रा, कार्यक्रम समन्वयक   रिम्पल झा एवं मनोज कुमार, जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग की आरती मिश्रा आदि शामिल थे।

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