होटल, रेस्तरां, आरडब्लूए आदि व्यवस्थित तरीके से ही निकाय कर्मियों को सौंपे कूड़ा
नालियों और सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों पर होगा जुर्माना
शहर की गंदगी का बोझ केवल सरकार या प्रशासन पर डालने की प्रवृत्ति से बचें : संजय
जमशेदपुर।
मानगो अक्षेस की सतत कोशिशों के बाद भी मानगो की साफ़ सफाई में उतना सुधार नहीं हो पा रहा है जितना अपेक्षित है। इसको लेकर मानगो अक्षेस अपने क्षेत्र में “ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016” को सख्ती से पालन करवाते हुए नागरिकों एवं अपशिष्ट जनित्र संस्थाओं की जवाबदेही बढाने जा रहा है। होटल, रेस्तरां, बूचड़खाना, सब्जी मंडी आदि जहां से शहरी ठोस कचरा निकालता है, इन सभी से अपेक्षा की जाएगी कि वे जब तक अपने परिसर में ही कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक पृथक्करण नियमों के तहत ही कचरे को एकत्र करें और निकाय के स्वच्छता कर्मियों को सुपुर्द करें। मानगो अक्षेस 15 दिनों के अंदर ऐसे सभी होटल, रेस्त्रां , आरडब्लूए आदि को नोटिस के साथ साथ पृथक्करण नियमों की विवरणी उपलब्ध करवाएगा। परन्तु फिर भी इनका पालन नहीं करते हुए कूड़े को नालियों या सार्वजनिक सड़कों पर फेंका जाता है तो 2 अक्टूबर के बाद से उल्लंघनकर्ता पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा। चाट, सब्जी, मछली आदि छोटे विक्रेताओं सहित हर दुकानदार को अपने स्तर पर अपनी दुकान में डस्टबिन (प्लास्टिक , लोहा , गत्ता , लकड़ी या किसी प्रकार से बना हुआ) रखना होगा। बताया कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पहले ही कह चुका है कि अगर कचरा निकल रहा है, तो संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसको उचित ढंग और स्वरुप से व्यवस्थित कर नगर निकायों को सुपुर्द करे। संजय कुमार ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि शहर उनका है इसलिए इसे स्वच्छ रखना उनकी भी जिम्मेदारी है, अतः ये सोचकर चलें कि गंदगी का पूरा बोझ सिर्फ सरकार या प्रशासन पर नहीं डाला जा सकता।
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