जमशेदपुऱ।
9 साल पहले अज्ञात अपराधियो के द्रारा गोली का शिकार हुए भाजपा के तत्कालीन चिकीत्सक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सह शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ प्रभात की हत्या मे शामील सभी अपराधियो को बुघवार को न्यायालय ने सजा सुनाई। जमशेदपुर के ए डी जे – 3 के न्यायाधीश प्रभाकर सिंह के अदालत ने हत्यारे कबीर और पकंज दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपरलोक अभियोजक ने बताया कि कुल 18 गवाहो की गवाही के बाद यह फैसला लिया गया है। इस मामले मे एक अक्टुबर को कोर्ट ने कबीर और पकंज दुबे को दोषी करार दिया था। सजा के बिदु पर आज फैसला सुनाया गया है। फैसला के मुताबिक कबीर और पकंज दुबे को 302 के तहत आजीवन कारावास और पचास हजार का जुर्माना की सजा सुनाई गई । और 27 आर्म्स एक्ट के तहत दस साल की सजा और दस हजार का जुर्माना सुनाया गया।
उल्लेखनीय है कि 17 दिसबंर 2009 को शाम के सात बजे के लगभग बिष्टुपुर के नार्दन टाउन स्थित डॉ प्रभात मरीज बन कर आए दो अपराधियो ने गोली मार दी थी। अस्पताल में ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इस मामलेमें उनके बेटे ने 20संदिग्धो में 2 की पहचान की थी। उसी आधार पर डॉ प्रभात के बेटे ने कबीर और पकंज दुबे की पहचान की थी।
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