
बिना अनुमति पार्किंग शुल्क वसूलने पर बिष्टुपुर के एक मल्टीप्लेक्स को नोटिस
आगंतुकों को निशुल्क और अनिवार्य पार्किंग देना वाणिज्यिक भवनों की जवाबदेही
भारी भरकम पार्किंग शुल्क से लोग सड़क पर वाहन लगाने को होते हैं प्रेरित
जमशेदपुर। जमशेदपुर अक्षेस ने बिष्टुपुर स्थित एक शॉपिंग मॉल सह मल्टीप्लेक्स प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि वे किस अधिकारिता से अपने व्यावसायिक संस्थान में आने वाले आगंतुकों से भारी भरकम पार्किंग शुल्क वसूल रहे हैं। जबकि उन्हें इसी शर्त के आधार पर भवन प्लान की मंजूरी दी जाती है कि वे सभी आगंतुकों को बिना किसी आर्थिक हित के पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इस सम्बन्ध में देश के कई राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय और देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी कई बार इस नियम को रेखांकित किया है कि कोई भी अस्पताल, मॉल, मल्टीप्लेक्स या अन्य कोई सार्वजनिक संस्थान अपने यहाँ आने वाले आगंतुकों से पार्किंग शुल्क नहीं वसूलेंगे। बावजूद इसके जमशेदपुर में कई बड़े अस्पताल और वाणिज्यिक भवन इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कई बार पार्किंग शुल्क से बचने के चक्कर में लोग ऐसे प्रतिष्ठानों के बाहर सड़क पर पार्किंग करते हैं जो ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था का भी कारण बनते हैं।

