चक्रधरपुर – रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए चक्रधरपुर मंडल ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों को अब जुर्माना देना पड़ सकता है। मंडल प्रशासन ने सभी यात्रियों से इन नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि स्वच्छ, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की जा सके।


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ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान सख्त मना
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 167 के तहत अब ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। इस पर न्यूनतम ₹200 का जुर्माना लगाया जाएगा। धूम्रपान से जहां आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं, वहीं यह आसपास बैठे यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनता है।
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कूड़ा फेंकने पर ₹500 तक जुर्माना
स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेन कोचों में कूड़ा फेंकने पर ₹500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रेल प्रशासन का कहना है कि स्वच्छता बनाए रखना सभी यात्रियों की जिम्मेदारी है। यात्रियों को कूड़ा केवल निर्धारित डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए ताकि सफाई कर्मचारियों के प्रयासों को नुकसान न पहुंचे।
ज्वलनशील और खतरनाक वस्तुओं पर सख्त प्रतिबंध
ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। इन वस्तुओं में शामिल हैं:
पेट्रोल, डीजल, केरोसिन
एलपीजी सिलेंडर
पटाखे, माचिस, सिगरेट
गैस स्टोव आदि
इन वस्तुओं को ट्रेन में लाना सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, जिसके चलते रेलवे ने इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
सीकेपी मंडल की अपील
चक्रधरपुर मंडल (CKP) ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर के दौरान इन नियमों का सख्ती से पालन करें। किसी भी संदिग्ध या असुरक्षित गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे अधिकारियों या हेल्पलाइन पर दें।रेलवे प्रशासन ने यह भी कहा है कि सुरक्षित यात्रा और स्वच्छ रेलवे नेटवर्क केवल यात्री सहयोग से ही संभव है।