NEW DELHI-रेल मंत्रालय ने रेल यात्रा के लिए निर्धारित पहचान पत्र के रूप में डाउनलोड किए गए ई-आधार कार्ड को प्रमाण के रूप में अनुमति दी
NEW DELHI(01 JULY)।
रेल मंत्रालय ने यात्रा के दौरान मुद्रित आधार कार्ड के समान पहचान के निर्धारित प्रमाण के रूप में डाउनलोड किए गए आधार (ई-आधार) को भी शामिल करने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही अब रेल के आरक्षित वर्ग में यात्रा करने के लिए निर्धारित पहचान के वैध प्रमाणों की पूरी सूची नीचे दी गई है :
- भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र।
- पासपोर्ट।
- आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड।
- आरटीओ द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।
- केंद्रीय/ राज्य सरकार द्वारा जारी सीरियल नंबर वाला फोटो पहचान पत्र।
- मान्यता प्राप्त स्कूल/ कॉलेज द्वारा अपने छात्रों के लिए जारी किए गए छात्र के फोटोग्राफ वाला पहचान पत्र।
- फोटो के साथ सरकारी बैंक की पासबुक
- बैंक द्वारा जारी लेमिनेट किया हुआ फोटो के साथ क्रेडिट कार्ड।
- मुद्रित विशिष्ट पहचान कार्ड “आधार” या डाउनलोड किया हुआ आधार (ई-आधार) कार्ड।
- यात्री की फोटो के साथ राशन कार्ड।
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