जमशेदपुर -जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त न्यायलय द्वारा 3 अपराधियों को नगर आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में दैनिक उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया
जमशेदपुर।
पूर्वी सिंहभूम जिला में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त न्यायालय द्वारा 3 कुख्यात अपराधियों को नगर आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय में दैनिक उपस्थिती दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले में अपराधियों में भय पैदा करना है जिससे अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। आज जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त न्यायालय द्वारा झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 3(3 )(बी )(आई) के तहत 3 कुख्यात अपराधियों को नगर आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में दैनिक उपस्थिति का आदेश दिया गया है जो निम्नवत हैं-
1. बबलू यादव- पि. स्व. राजेश्वर यादव, भुईंयाडीह, ग्वाला बस्ती, थाना- सिदगोड़ा
2. मुकेश कुमार सिंह, पि. गंगा प्रसाद राय, क्रॉस रोड नंबर 28, क्वाटर नंबर 33, थाना सिदगोड़ा तथा-
3. जगराज सिंह, पि. बलविन्दर सिंह, नानक नगर, नामदा बस्ती, थाना- गोलमुरी
उक्त तीनों अपराधियों को जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 4 जूर्न 2019 से अगले तीन माह 03 सितंबर 2019 तक नगर आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। वहीं 12 जून 2019 तक 10 हजार रूपए का बंधपत्र न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया गया है। आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 7(2) (बी) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Comments are closed.