जमशेदपुुर -अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भूमिपूजन के मद्देनजर धालभूम अनुमंडल में विधि व्यवस्था के संधारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किए आदेश

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चौक-चौराहों, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा कर कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन या विरोध प्रदर्शन करने पर लॉक डाउन के नियमों के उल्लंघन की स्थिति में की जाएगी कठोरतम कार्रवाई- अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम

जमशेदपुर.

अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम  चन्दन कुमार द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि प्रात सूचनानुसार दिनांक 5.08. 2020 को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। उक्त अवसर पर जमशेदपुर में कई चौक चौराहे, सार्वजनिक स्थलों पर कुछ संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा दिये जलाने, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने या उसका विरोध करने की आसूचना है। इस क्रम में इन स्थानों पर भीड़ इकट्ठा होने से लॉक डाउन के नियमों एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन की प्रबल संभावना है

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के आलोक में मुख्य सचिव, झारखंड सरकार द्वारा इस राज्य में दिनांक 30. 08. 2020 तक लॉक डाउन की अवधि को विस्तार किया गया है। पूर्व में ही गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा मुख्य सचिव झारखंड सरकार के आदेश के आलोक में सोशल/पॉलिटिकल/स्पोर्ट्स/इंटरटेनमेंट/ एकेडमिक/ कल्चरल/रिलिजियस फंक्शन तथा अन्य भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इसका शत प्रतिशत अनुपालन नही किए जाने की स्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अतः आगाह किया जाता है कि यदि किसी की किसी समूह/ संस्थान/ व्यक्तियों द्वारा भीड़ इकट्ठा कर चौक-चौराहों/ सार्वजनिक स्थल इत्यादि पर कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है या विरोध प्रदर्शन किया जाता है जिससे ऊपर उल्लिखित लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन होता है तो ऐसे समूह/संस्थान/व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, धारा 295-A, धारा 296, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा सुसंगत धाराओं के तहत कठोरतम सब कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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