रांंची।
झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर में एक जमीन के लैंड पॉजिशन सर्टिफिकेट मामले में सख्ती दिखाते हुए एक बड़ा मैसेज दिया है ।
हाइकोर्ट के आदेश के बाद देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री और मोहनपुर के अंचलाधिकारी विवेक किशोर आज शाम आनन फानन में कोर्ट में हाजिर हुए।
दरअसल कोर्ट ने इनदोनों अधिकारियों को शाम 8 बजे तक सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था।
हाजिर नहीं होने की स्थिति में दोनों अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया जा सकता था।
ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद दोनों अधिकारी आनन-फानन में देवघर से रांची पहुंचे और तय समय के अंदर कोर्ट में पेश हुए।
अदालत के आदेश के अनुरूप देवघर उपायुक्त(DC) और मोहनपुर के सीओ विवेक किशोर सशरीर रात 8 बजे अदालत में हाज़िर हुए।
अदालत की सुनवाई तकरीबन 8 बजकर 7 मिनट पर शुरू की गयी। सुनवाई के दौरान अदालत ने देवघर डीसी को फटकार लगाई ।
अदालत ने कहा कि आम लोगों की परेशानी का कारण अधिकारी है।
अमूमन हर याचिका में अधिकारियों की गलती साफ़ नज़र आती है।
छोटी छोटी चीजें अगर अदालत तक पहुंचेंगी तो इससे काफी वक़्त जाया होगा।
कड़ा रुख अपनाते हुए जस्टिस राजेश कुमार ने इस याचिका से सभी अधिकारीयों को चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी इन तमाम विवादों से बचे और आमजनों की समस्या का निवारण समय पर करें।
वहीं LPC पर देवघर डीसी ने खुद दलील पेश करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता सुनील शर्मा के आवेदन में कई त्रुटियाँ थी जिस कारण विलम्ब हुआ।
BIHAR NEWS : इंडो-नेपाल सीमा पर नेपाल जाने के क्रम में पकड़ाई एक विदेशी महिलावहीं आगे कहा कि कल से LPC निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू कर अदालत को जानकारी दी जाये और जल्द से जल्द इसका निवारण करें।
साथ ही अदालत ने यह अहम निर्देश दिया कि आने वाले दिनों में LPC के आवेदन के मोनिटरिंग को लेकर एक प्रक्रियाबद्ध प्रावधान किया जाएं।
जिससे ऑनलाइन अपने आवेदन का स्टेटस जान सकें।
नंबर जारी होता है, ठीक उसी प्रकार से एक नंबर मिले जिससे ऑनलाइन मोनिटरिंग की जा सकें. और इसके बाद उपायुक्त देवघर स्वयं अदालत को सूचित करेंगे।

