chara ghotala case : चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा
रांची। देश के बहुचर्चित 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के सबसे बड़े केस डोंरडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राजद सुप्रीमो लालू यादव को 5 साल एवं 60 लाख का जुर्माना लगाया है। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने आज लालू प्रसाद यादव को सजा सुनायी। सीबीआई की विशेष अदालत ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए यह फैसला सुनाया है। मालूम हो कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के चार मामलों में पहले से सजायाफ्ता हैं
डोरंडा कोषागार मामले में सजा
आपको बता दें कि पिछले 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया था। इनमें 38 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर फैसले के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी, जबकि 24 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस मामले में कुल 99 आरोपियों ने कोर्ट में ट्रायल फेस किया थ।।
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