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Home » Jharkhand Assembly Elections 2024 :साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रत्याशी की मतदाताओं से जुड़ी अपील के प्रसारण पर है मनाही
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Jharkhand Assembly Elections 2024 :साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रत्याशी की मतदाताओं से जुड़ी अपील के प्रसारण पर है मनाही

BJNN DeskBy BJNN DeskNovember 16, 2024Updated:November 16, 2024No Comments2 Mins Read
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दूसरे चरण के चुनाव क्षेत्रों में एफएसटी एवं एसएसटी की हो रही सघन तैनाती

प्रथम चरण क्षेत्रों में मतदान के उपरांत सीमित छूट

जिले के बॉर्डर एवं चेकपोस्ट रहेंगे एक्टिव

 

राँची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण के लिए मतदाता पर्ची के वितरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। बचे हुए मतदाता पर्ची को आरओ के ऑफिस में जमा कराया गया है। दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में एफएसटी एवं एसएसटी की तैनाती की जा रही है। जिन क्षेत्रों में प्रथम चरण का मतदान सम्पन्न हो गया है, वहां भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत छूट दी जा रही है, लेकिन अभी भी जिले के बॉर्डर एवं चेकपोस्टों को एक्टिव रखा गया है। वह शनिवार को निर्वाचन सदन में मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।

श्री कुमार ने कहा कि आदर्श अचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित 83 केस दर्ज हुए हैं। गढ़वा में सर्वाधिक 33 केस दर्ज हुए हैं। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अनुरोध किया है कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें और अपने पोलिंग एजेंट एवं कार्यकर्ताओं को भी इसके प्रति सजग रखें। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव में प्रत्यशियों के चिह्न के अनाधिकृत उपयोग से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों एवं इसके 200 मीटर की परिधि के अंदर प्रत्यशियों के चुनाव चिह्न से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रतीक चिह्न का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है।

उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रत्याशी द्वार मतदाताओं से अपील वाले मैसेज का प्रसारण नहीं किया जाना है। मीडिया के प्रतिनिधि प्रत्याशियों के मतदान का कवरेज कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की अपील अथवा राजनैतिक बयानबाजी का प्रसारण नहीं किया जाना है। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस को प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट द्वारा प्रत्याशियों से संबंधित किसी भी प्रकार के पर्चे को नहीं बांटा जाना है। वोटर को पोलिंग एजेंट द्वारा सादे कागज पर केवल प्रत्याशी का सीरियल नम्बर देने कि अनुमति है। इसके अलावा प्रत्याशी का नाम अथवा किसी प्रकार का चिह्न देना प्रतिबंधित है।

उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 2 अरब 14 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है।

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