Jamshedpur News:झारखंड सरकार ने दलमा इको सेन्सिटिव जोन के 176 मकानों/प्रतिष्ठानों को दिया नोटिस,अपना पक्ष रखने को कहा

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जमशेदपुर.

दलमा इको सेंसेटिव जोन के अंतर्गत आने वाले मकानों/प्रतिष्ठानों को झारखंड सरकार के वन ,पार्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने नोटिस भेजा है. यह नोटिस करीब 176मकानों/प्रतिष्ठानों को भेजा गया है जिन्हें अलग-अलग तारीखों में अपना पक्ष रखने को कहा गया है.

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क्या कहा गया है नोटिस में

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1988 की धारा 19 (बी) के अंतर्गत नोटिस सुनवाई के संबंध में एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिष्ठान / मकान दलमा इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है जो इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना संख्या S.O. 680(A) दिनांक 29.03.2012 में निहित्त प्रावधानों.Environment Protection Act 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के नियमों के विरूद्ध है. दलमा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (बी) के तहत् नोटिस देते हैं कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को 02:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 एवं विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा नियमानुसार विधिसम्वत कार्रवाई की बाध्यता होगी.

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इनके द्वारा जारी किया गया नोटिस

यह नोटिस झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक,निगरानी समिति,दलमा इको सेंसेटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी के द्वारा जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि जिनके भी मकान/प्रतिष्ठान इको सेंसेटिव जोन में आते हैं, वे अपना पक्ष रखें. इसके लिए पहले जारी 86 लिस्ट के लिए 7 जूलाई,8 जूलाई और 10 जुलाई को अपना पक्ष रखना है. इनमें डिमना,बालीगुमा और पारडीह के मकान/प्रतिष्ठान शामिल हैं. वहीं दूसरे लिस्ट में 91 मकान/प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है. इनमें आसनबनी और शहरबेड़ा के लोग शामिल हैं. इनके लिए 16 अगस्त और 17 अगस्त रखा गया है. इनको भी मिली तारीख के अनुसार दिन के दो बजे पक्ष रखना है.

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