जमशेदपुर*। चाईबासा स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2022 के जमशेदपुर पश्चिमी (तब पूर्वी) के विधायक सरयू राय के मानहानि मामले में भाजपा के भूपेंद्र सिंह और राकेश सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। भूपेंद्र सिंह एवं राकेश सिंह के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी थी कि फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था। इस संबंध में बिष्टुपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। हैक अकाउंट से ही श्री राय के विरुद्ध किसी दूसरे ने प्रतिकूल बातें लिख दी थीं। भूपेंद्र सिंह और राकेश सिंह ने स्वीकार किया था कि उन्होंने उक्त बयान नहीं दिया था। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दोनों को बरी किया।