जमशेदपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2016 में जमशेदपुर आगमन के दौरान विरोध प्रदर्शन के मामले में कांग्रेस नेता रविंद्र झा उर्फ नट्टू झा, पूर्व मंत्री दुलाल भुइँया, मनोज सिंह, गुरमीत सिंह समेत अन्य आरोपियों को बुधवार को चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने नौ साल बाद बरी कर दिया है।
मामला 24 अप्रैल 2016 का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर दौरे पर आए थे। इस दौरान स्थानीय नीति के विरोध में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया था। साकची क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई थी और कुछ दुकानों को जबरन बंद कराने का भी आरोप लगाया गया था।
तत्कालीन साकची थाना में पदस्थापित एएसआई दिवाकर दुबे के बयान के आधार पर साकची थाने में रविंद्र झा उर्फ नट्टू झा, दुलाल भुइँया समेत अन्य के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और शांति भंग करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे आरोपों के तहत यह मामला दर्ज हुआ था।
मुकदमा करीब नौ वर्षों तक चला, जिसके बाद बुधवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। अदालत के फैसले से कांग्रेस और झामुमो नेताओं को बड़ी राहत मिली है।
बरी होने के बाद नट्टू झा ने कहा कि यह फैसला न्याय की जीत है और यह दर्शाता है कि राजनीतिक द्वेष के तहत दर्ज मामलों में सच्चाई अंततः सामने आती है।
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पूर्व मंत्री दुलाल भुइँया ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ऐसे केस किए जाते हैं, लेकिन कानून में भरोसा रखने वालों को देर से ही सही, न्याय जरूर मिलता है।

