Jamshedpur News :चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को सजा और जुर्माना

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जमशेदपुर.

शनिवार को  माननीय न्यायालय राजेंद्र प्रसाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने आशीष श्रीवास्तव उर्फ आशीष कुमार को चेक बाउंस के मामले में एक साल के कारावास और 14लाख जुर्माने की सजा सुनाई.जुर्माना नहीं जमा करने पर तीन महीने अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.

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क्या है मामला

आसी नेलसा प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक आशीष श्रीवास्तव सोनारी जेएम अपार्टमेंट का निवासी है जिसको चेक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए 140000 का जुर्माना और एक साल की सजा सुनाई गई है. इनके विरूद्ध कदमा निवासी गंगा टेंट हाउस के मालिक गंगा चरण धीमन ने वर्ष 2019 में जमशेदपुर न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था.इनके विरूद्ध आरोप था कि रीगल मैदान में गंगा टेंट हाउस से इवेंट के नाम पर पंडाल एवं सजावट का काम किए थे जिसके एवज में बकाया भुगतान को लेकर 118000 का चेक वादी को दिए थे. वादी ने जब यह चेक भुगतान के लिए अपने बैंक बैंक,ऑफ इंडिया कदमा ब्रांच में डाला तो उपरोक्त चेक को भुगतान न होने को लेकर अभियुक्त आशीष कुमार ने बैंक में स्टॉप करा दिया था परंतु वादी के अधिवक्ता ने अपने पक्ष एवं साक्ष्य को अच्छी तरह से रखा जिसको न्यायालय ने सही पाते हुए आज अपना निर्णय सुनाया. वादी के पक्ष से अधिवक्ता अनिल जैन सुधीर कुमार पप्पू , बबीता जैन एवं भावेश कुमार न्यायालय में उपस्थित थे.

140000 की जुर्माने की राशि में मुआवजा के रूप में वादी को 135000 का भुगतान होगा एवं ₹5000 जुर्माने के रूप में न्यायालय में जमा करना होगा. साथ ही 1 साल की सजा भी सुनाई गई है.अगर जुर्माने की राशि नहीं जमा करेंगे तो 3 महीना और सजा भुगतना पड़ेगा

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