JAMSHEDPUR -शराब विक्रेताओं को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य, foscos.fssai.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन

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फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट 2006 एवं फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड (Alcoholic beverages) रेगुलेशन 2018, 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है। इसके तहत सभी शराब विक्रेताओं को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है । खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्रीमती दीपश्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत शराब को पेय पदार्थ माना है। ऐसे में शराब दुकानदारों को फूड लाइसेंस लेना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि सभी शराब दुकानदार फूड लाइसेंस लेना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा FSS Act 2006 की धारा 63 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

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