जमशेदपुर – डीएम एक्ट की धारा 51B तथा IPC की धारा 188 के तहत दाईगुटू(मानगो नगर निगम) के 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज

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जमशेदपुर।

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टीएमएच से एक कोरोना संदिग्ध के होम क्वारंटाइन हेतु रिलीज किए जाने के उपरांत कंटेनमेंट जोन में अपना घर पहुंचने पर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा आतिशबाजी करते हुए उसका स्वागत किया गया। इस मामले में कंटेनमेंट जोन में स्थापित कंट्रोल रूम द्वारा तत्काल इसकी सूचना मानगो नगर निगम के पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को दी गई। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम चंदन कुमार के निर्देश पर संबंधित व्यक्ति समेत कुल 11 लोगों पर डीएम एक्ट तथा नाईट कर्फ़्यू का उल्लंघन करने पर मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है।

उपायुक्त रविशंकर शुक्ला द्वारा उक्त मामले की गंभीरता के दृष्टिगत जिलेवासियों से अपील की गई है कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा नाईट कर्फ्यू में अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। उन्होने कहा है कि कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को रोकने हेतु जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशील प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में उक्त व्यक्ति एवं उसके परिवारवालों का कृत्य डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन है। आपदा की इस घड़ी में जिला प्रशासन प्रत्येक जिलेवासी से सहयोग की अपेक्षा रखता है ताकि कोरोना वायरस जैसी विपदा से सामूहिक तौर पर मजबूती से सामना किया जा सके।

 

 

 

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