Devghar : डीसी और मोहनपुर सीओ को रात आठ बजे हाईकोर्ट में हाजिर होने का निर्देश
लैंड पॉजिशन रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट देवघर डीसी और मोहनपुर सीओ पर बेहद सख्त हो गया है
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमीन संबंधित मामले में लापरवाही बरतने वाले देवघर DC और मोहनपुर के अंचलाधिकारी को कोर्ट में शुक्रवार की रात 8 बजे तक सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव को इन दोनों अधिकारियों को कोर्ट में पेश करने को कहा गया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इनदोनों अधिकारियों को फैसले के ही दिन यानि शुक्रवार रात आठ बजे तक संबंधित जमीन से जुड़े तमाम दस्तावेज लेकर झारखंड हाईकोर्ट पहुंच जाना है। नहीं पहुंचने की स्थिति में दोनों अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। जाहिर है ऐसी हालत में कोर्ट एक बार फिर रात आठ बजे तक बैठेगी।
इस संबंध में सुनील कुमार शर्मा ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि देवघर जिले के मोहनपुर अंचल में उनकी 2100 वर्गफीट जमीन है। इस जमीन को वह बेचना चाहते हैं। जमीन बेचने के लिए उन्होंने मोहनपुर अंचलाधिकारी के पास आवेदन दिया है। अंचलाधिकारी से लैंड पॉजिशन रिपोर्ट ( एलपीसी) देने के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन अंचलाधिकारी एसलपीसी नहीं दे रहे हैं।
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उपायुक्त से भी इसकी शिकायत की गयी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि प्रार्थी उपायुक्त और अंचलाधिकारी के पास अभ्यावेदन दे। अभ्यावेदन पर सरकार निर्णय लेगी।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने अदालत को बताया कि उसने सभी अधिकारियों के पास अभ्यावेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए दोनों अधिकारियों को रात आठ बजे अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया
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