दुमका। गैंगरेप मामले में न्यायालय ने 11 दोषियों को भादवी की धारा 376 के तहत डीजे टू पवन कुमार के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 20-290 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना की रकम 2 लाख 97 हजार रुपये पीड़िता को चुकता करने होंगे।जुर्माना की रकम अदा नहीं करने के स्थिति में एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अन्य धाराओं में एक माह से लेकर एक साल तक कि सजा विभिन्न धाराओं में सजा भुगतनी होगी। गैंगरेप मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सजा के बिंदु पर बहस पूरी हुई। मामले कुल 19 गवाहो की गवाही हुई। मामला जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दिग्घी में 6 सितंबर 2017 की है। मामले में 17 नामजदों में 16 की गिरफ्तारी हुई थी। दोषियों में 4 का मामला अब भी चाइल्ड कोर्ट में चल रहा है।एक का मामला जुबनाइल में चल रहा है, एक अब भी फरार है।मामले में न्यायालय 7 जून को दोषी करार दिया था।
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