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Home » देवघर – सामाजिक दूरी और मास्क के उपयोग को लेकर बढ़ेगा सख्तीरू- उपायुक्त
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देवघर – सामाजिक दूरी और मास्क के उपयोग को लेकर बढ़ेगा सख्तीरू- उपायुक्त

BJNN DeskBy BJNN DeskMay 20, 2020No Comments9 Mins Read
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■ कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ईलाज से ज्यादा सामाजिक दूरी व सावधानी जरूरी….
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■ आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस पदाधिकारियों को किया गया है प्रतिनियुक्तः- पुलिस अधीक्षक….
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देवघऱ

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैंन्सी सहाय, पुलिस अधीक्षक श्री पियुष पांडे एवं उपविकास आयुक्त श्री शैलेन्द्र कुमार लाल की संयुक्त अध्यक्षता में द्वारा प्रेसवार्ता का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। इस दौरान उपरोक्त के अलावे
इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैंसी सहाय द्वारा जानकारी दी गई कि लॉक डाउन 4.0 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाईडलाइन्स के आलोक में राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए है।
इसी कड़ी में जिला में भी लॉकडाउन 4.0 के दौरान रियायत और छूट दी गई है। ऐसे में आप सभी जिलावासियों से आग्रह होगा का सामाजिक दूरी का अनुपालन और अपने घरों से बाहर निकलते समय मास्क या साफ कपड़े से अपने चेहरे को ढक कर रखें। सबसे महत्वपूर्ण लॉकडाउन में दी गई छूट का सदुपयोग करे, बेवजह सड़को पर या घर से निकलना न करें। साथ ही वर्तमान में समय की नजाकत को देखते हुए जिले के सभी अभिभावकों से भी अपील होगी कि अपने बच्चों को जितना हो सके समय पर घर जल्दी लौटने की हिदायत दें। इसके अलावे उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि देवघर जिला अन्तर्गत 711 सैम्पल जांच के लिए भेजे गये हैं, जिसमें 472 की रिपोर्ट निगेटिव व 5 की रिपोर्ट पाॅजेटिव आई है, पाॅजेटिव पाये जाने वाले 04 संक्रमित व्यक्ति अब पूरी से स्वस्थ्य हैं और 01 संक्रमित व्यक्ति का ईलाज माँ ललिता हाॅस्पीटल में चल रहा है।
■ देवघर जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन 31 मई 2020 तक विस्तारितः- उपायुक्त….
प्रेसवार्ता के दौरान उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैन्सी सहाय के जानकारी दी गयी कि झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रोमोशन सोसाईटी के माध्यम से संचालित सभी मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन 18 मई, 2020 से 31 मई 2020 तक विस्तार किया गया है। इस अवधि में प्रत्येक मुख्यमंत्री दीदी किचन में गत विस्तारित अवधि 4 मई, 2020 से 17 मई, 2020 की भांति दिन में एक बार दोपहर में श्रमिकों व उनके परिवार, जरूरतमंद, असहाय, बेसहारा, बीमार, विधवा, दिव्यांग एवं वृद्ध जिनके पास खाद्यान्न की कमी है अथवा जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, उन सभी को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।
इसके अलावे कोरोना वायरस वैश्विक आपदा की इस घड़ी में समाज के बेसहारा, जरूरतमंद, दिव्यांग एवं अति गरीब लोगों को खाने का दिक्कत ना हो इसी हेतु झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से देवघर जिलान्तर्गत 194 पंचायत में निशुल्क दीदी किचन की शुरुआत कर दी गई। इसके तहत पालोजोरी में 25, सारठ 30, मधुपुर 25, मोहनपुर 33, देवीपुर 18, करौं 16, सारवां 14, मारगोमुण्डा 13, सोनारायठारी 20, देवघर प्रखंड अंतर्गत 29 दीदी किचन का संचालन किया जा रहा हैं। जिले में अभी 223 मुख्यमंत्री दीदी किचन सुचारू रूप से कार्य कर रही है, जिनके द्वारा रोजाना 18 से 20 हजार लोगों को पोष्टिक भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

■ लॉकडाउन 4.0 में दी गई छूट के कुछ प्रमुख बिंदु निम्न हैं….

1.कंस्ट्रक्शन संबंधित वस्तुओं में सेनिटरीवेयर, बिजली, हार्डवेयर, ग्लास, प्लाईवुड, टाईल्स, टिम्बर की दुकानें खुलेंगी।
2.शहर में संचालित दुकान अपनी वस्तुओं की आपूर्ति हेतु मालवाहक का प्रयोग कर सकते हैं।
3.वेयरहाउस जो खुले रहेंगे, वे अपने माल ट्रांसपोर्ट में भी भेंज सकते हैं तथा माल की डिलीवरी भी कर सकते हैं।
4.शहर में सभी प्रकार के प्राइवेट कार्यालय 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की अपील की जाती है।
5.दुकान में किसी भी समय पांच ग्राहकों से अधिक लोग नहीं हो, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
6.छूट के दायरे में आने वाले दुकानध् प्रतिष्ठान स्वतः खोले जा सकेंगे, इसके लिए जिला प्रसाशन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं।
7.प्रतिष्ठान/दुकान को खोलने की अनुमति दी गई है, वह प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। चूक होने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
8.शाम 7ः00 बजे से सुबह 7ः00 बजे तक केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगे।
9.सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।
10. कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं है, कंटेनमेंट जोन के बाहर ही गतिविधि की अनुमति है।
11. जिला और अंतर जिला में टैक्सी को भाड़े पर चलाने की अनुमति होगी।
12. व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही रूट पास माना जाएगा। इसके लिए अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी।
13. व्यवसायिक वाहन की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए ही होगा। बीच में रोककर सवारी लेने पर प्रतिबंध है।
14. व्यवसायिक वाहन चालक को मास्क फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा।
15. टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा।
16. 5 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 यात्री तथा 6-7 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 3 यात्री ही यात्रा के लिए अनुमान ने होंगे।

17. बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे पर बैठना होगा।
18. यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
19. यात्रा के दौरान यात्रियोंध्चालक द्वारा धूम्रपानध् पानध् गुटखाध्खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।
20. यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा।
21. चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करानी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
21. यात्री पंजी में चालक को क्रम संख्या, दिनांक, यात्री का नाम, पूरा पता, कहां से कहां यात्रा करना है एवं मोबाइल नंबर का उल्लेख करना होगा।
22. यात्रा करने वाले यात्री टैक्सी का निबंधन संख्या, चालक का नाम, मोबाइल नंबर तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाइल नंबर निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे। जिसे कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
23. यात्री एवं चालक स्मार्टफोन रहने पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करेंगे एवं मोबाइल ऑन रखेंगे।
24. इन शर्तों के साथ टैक्सी तथा अन्य भी अपने वाहन चला सकते हैं।
■ पुलिस प्रशासन 24 घंटे है आपकी सेवा में मुस्तैदः-पुलिस अधीक्षक पियुष पांडे….
प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री पियुष पांडे द्वारा जानकारी दी गयी कि वर्तमान में सभी की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुल 12 चेक पोस्टों पर पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जो कि बाहर से आने-जाने वाले लोगों की निगरानी के साथ जांच कर रहे हैं।
इसके अलावे पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष पांडे द्वारा जानकारी दी गई है कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लाॅकडाउन के दौरान अकेले रह रहे बुजुर्ग, पुरूष, महिला, दम्पती को आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुभवि पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ हीं उक्त सभी पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफ करते हुए निर्देशित किया गया है कि अकेले रह रहे बुजुर्ग, पुरूष, महिला, दम्पति को आवश्यकता पड़ने पर अविलम्ब नजदीकी अस्पताल के पास भेजने एवं आवश्यकतानुसार दवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि लॉक डाउन के दरम्यान ऐसे लोगों को समस्या का सामना न करने पड़े।
वहीं राज्य सरकार के निदेशानुसार 55 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को कोविड-19 को लेकर प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है। इसके अलावे आज से शराब की दुकानों पर भीड़ को नियंत्रण करने हेतु होमगार्ड के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। साथ हीं 05 पीसीआर वाहनों से लगातार निगरानी भी करने का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है।
■ बाहर से आने वाले कामगारों को ज्यादा सा ज्यादा रोजगार मिले जिला प्रशासन की प्राथमिकताः-उप विकास आयुक्त….
प्रेसवार्ता के दौरान उप विकास आयुक्त श्री शैलेन्द्र कुमार लाल के द्वारा जानकारी दी गयी कि प्रवासी श्रमिकों के सुविधा हेतु राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के तहत तीन नई योजनाओं का किया गया है शुभारम्भ किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर-पिताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास विकास योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को पारिश्रमिक देने की योजना बनायी गयी है।
■ बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत एक हजार एकड़ में पौधारोपन करने का लक्ष्य निर्धारित…..
इस योजना के तहत ग्रामीणों को फलदार वृक्ष लगाने व उसकी देखभाल करने संबंधी रोजगार मिलेगा। इसमें बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी, ताकि उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध हो सके। इस योजना के जरिये सरकार सड़क किनारे, सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरुआ भूमि पर फलदार पौधा लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करेगी। इन पौधों की देखभाल की जिम्मेवारी ग्रामीणों की होगी। अगले पांच साल तक पौधों को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग मिलेगा। उन्हें पौधों का पट्टा भी दिया जायेगा, जिससे वे फलों से आमदनी कर सकें। पौधारोपण के करीब तीन साल बाद प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपये की वार्षिक आमदनी होगी। साथ ही फलों की उत्पादकता बढ़ने की स्थिति में फलों को प्रसंस्करण व उसके बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। इस योजना के तहत पूरे जिले में एक हजार एकड़ में पौधारोपण के साथ दो लाख पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
■ वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना….
इस योजना का उद्देश्य जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान का विकास करना है। इसके माध्यम से जिले के सभी पंचायतों में खेल के मैदान का निर्माण होना है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था होगी। प्रखंड एवं जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक ओर जहां सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का कार्य करेगी, वहीं खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण भी दिया जायेगा।
■ नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना…..
देवघर जिले में जल संचय बहुत जरूरी है, ताकि बहुफसलीय खेती की जा सके। पौधारोपण पूर्व से ही होता रहा है लेकिन अब पौधरोपण कर आर्थिक लाभ लोगों को पहुंचाना है। इसी के तहत इस योजना से जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होगा, ताकि वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में वृद्धि की जा सके। साथ हीं बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए बंजर भूमि का संवर्धन होगा।
इसके अलावे 14वें वित्त आयोग से एक-एक लाख की राशि सभी पंचायतों को कोरोना संक्रमण के बचाव व रोकथाम के लिए दी गयी है।
प्रेसवार्ता के दौरान उपरोक्त के अलावे जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी श्री रवि कुमार, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी विभिन्न संस्थानों के मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधी आदि उपस्थित थे।

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