जमशेदपुर।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में आज पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के सभी प्रिंटर्स के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक संपन्न हुई I इस बैठक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127A के तहत पोस्टर एवं पंपलेट के मुद्रण के संदर्भ में कतिपय प्रतिबंध पर चर्चा की गई तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने उपस्थित लोगों को निदेशित करते हुए कहा कि पोस्टर-पंपलेट पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता दर्ज कराना अनिवार्य हैI प्रिंटर्स को बताया गया कि वे MCMC से पूर्व सत्यापित कंटेट को ही प्रिंट करेंगेI चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी कंटेट से सामाजिक कटुता बढ़े अथवा विधि व्यवस्था पर असर पड़े उसकी प्रिंटिंग की सख्त मनाही हैI प्रतिदिन सत्यापन का कार्य हो रहा है जो भी कंटेट सत्यापन के लिए आएंगे उसे 24 घंटे में पुर्ण कर दिया जाएगाIजो भी प्रचार सामग्री राजनीतिक दल या प्रत्याशियों के लिए प्रकाशित किया जाएगा। उसका पूर्ण विवरण 72 घंटों के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराना है
प्रकाशक से घोषणा पत्र(दो प्रति में) प्राप्त करना अनिवार्य है. जिसपर स्वयं प्रकाशक का हस्ताक्षर एवं दो अन्य व्यक्ति(जो उसे पहचानते हों) द्वारा अभिप्रमाणित रहें और मुद्रण कार्य समाप्ति के दो दिनों के अन्दर प्रकाशक के घोषणा पत्र की एक प्रति के साथ, प्रकाशित सामग्री की प्रति, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी जानी अनिवार्य होगीI उक्त प्रावधान का उल्लंघन दण्डनीय है, जिसके अन्तर्गत 6 महीने कारावास अथवा दो हजार रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता हैI
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा उपस्थित लोगों को CVIGIL एप के बारे में भी जानकारी दी गईI सी विजिल एप के माध्यम से कोई भी आम नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है जिसपर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर एडीसी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सहित प्रिन्टर्स उपस्थित थे।
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