CHAIBASA- उपायुक्त के अध्यक्षता में कोविड-19 से संबंधित सरकारी अनुदेशों का अनुपालन एवं वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु जांच एवं टीकाकरण से संबंधित बैठक का किया गया आयोजन
चाईबासा।पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त अनन्य मित्तल के अध्यक्षता में कोविड-19 से संबंधित सरकारी अनुदेशकों का अनुपालन एवं वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु जांच एवं टीकाकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, अपर उपायुक्त एजाज़ अनवर, गोपनीय प्रभारी अमित कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद चाईबासा/चक्रधरपुर तथा स्वास्थ्य विभाग से अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सुंदर मोहन सामढ, जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉ संजय कुजुर सहित डीडीएम, डीपीएम, डैम उपस्थित रहे।
बैठक के उपरांत उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि आज के बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को जिला स्तर, अनुमंडल स्तर एवं प्रखंड स्तर पर कोरोनावायरस संक्रमण के संभाव्य प्रसार को रोकने हेतु किए जाने वाले कार्यों से संबंधित उनके दायित्व की जानकारी उपलब्ध कराते हुए जिला स्तर पर 1-1 नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कार्य योजना बनाया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों पर बिंदुवार विमर्श के साथ-साथ कांटेक्ट ट्रेसिंग, उपलब्ध चिकित्सीय सुविधा, वैक्सीनेशन, कंटेनमेंट जोन बनाने, सघन चेकिंग अभियान चलाने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश निम्नवत हैं-
★ शादी में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी, अन्य भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी।
★ धार्मिक समेत सभी तरह के जुलूस और रैलियों पर पाबंदी रहेगा।
★ किसी सार्वजानिक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने की मनाही।
★ सभी स्कूल बंद रहेंगे और क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी, हालांकि 2021 में बोर्ड एग्जाम दे रहे क्लास 10 और 12 के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लासेज चल सकती हैं, ये क्लासेज अनिवार्य नहीं होंगी और अभिभावक के इजाजत की जरूरत होगी।
★ सभी तरह के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध।
★ सभी खेल गतिविधियों पर पाबंदी, हालांकि खिलाड़ियों को स्टेडियम में ट्रेनिंग की इजाजत है।
★ सभी रेस्टोरेंट में क्षमता के 50 फीसदी ही ग्राहकों को बैठने की अनुमति।
★ बैंकट हॉल का इस्तेमाल शादी या अंतिम संस्कार के अलावा और किसी कार्यक्रम के लिए नहीं होगा।
★ सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, क्लब रात 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे, हालांकि टेकहोम और होम डिलीवरी सेवा जारी रहेंगी।
★ किसी भी सरकारी ऑफिस/धार्मिक या प्रार्थना की जगह/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट/बस/टैक्सी/ऑटोरिक्शा या किसी भी सार्वजानिक जगह पर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी।
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