कालीदास पाण्डेय Entertainment News अपनी पहली फिल्म ‘लव सोनिया’ से लेकर ‘सुपर 30’ और हालिया प्रदर्शित ‘तूफ़ान’ और ‘धमाका’ से…
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बारीडिह मंडल के नेतृत्व में विधायक प्रतिनिधि (व्यवसायी मामलों) आकाश शाह एवं भाजमो जिला पदाधिकारियों ने बारीडीह बाजार का दौरा…
जमशेदपुर। आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी सिंहभूम जिला का सातवां छात्र सम्मेलन माझी परगना हॉल घाटशिला में संपन्न…
अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर अपनी भतीजी वृंदा की शादी की तस्वीरें तथा वीडियोज़ शेयर किए हैं। इसके साथ…
कोविड-19 अपडेट। देशभर मे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के मामले बढते जा रहे है। पी आई बी के द्वारा…
Desk । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(जे) के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को ऐसे घरेलू सामान खरीदने के प्रति सावधान करने के लिए एक सुरक्षा नोटिस जारी किया है जो बिना वैध आईएसआई मार्क के नहीं हैं और केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य उपयोग के लिए निर्देशित मानकों का उल्लंघन करते हैं। उपभोक्ताओं को क्षति और हानि के खतरे से बचाने के लिए और आवश्यक सुरक्षा और तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार को बीआईएस अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत मानक और मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग के अनुरूप निर्देश देने का अधिकार है। ये निर्देश साधारण रूप से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के रूप में प्रकाशित होते हैं। बीआईएस अधिनियम की धारा 17 किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे सामान या वस्तु के निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया, पट्टे, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबंधित करती है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा धारा 16 के अंतर्गत मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग के निर्देश प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा, धारा 29(3) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो धारा 17 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दो साल तक की कैद या दो लाख रुपये से कम के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। पहला उल्लंघन और दूसरे और बाद के उल्लंघनों के लिए जुर्माना पांच लाख रुपये से कम नहीं हो सकता है, लेकिन हॉलमार्क सहित एक मानक चिह्न के साथ या दोनों के साथ उत्पादित या बेचे जाने या बेचने या चिपकाने या लागू करने की पेशकश की गई वस्तुओं या वस्तुओं के मूल्य के दस गुना तक जुर्माना बढ़ सकता है। धारा 29(4) उप-धारा (3) के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध के रूप में नामित करती है। क्यूसीओ द्वारा अनिवार्य मानकों का उल्लंघन न केवल सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, यह उपभोक्ताओं को गंभीर क्षति पहुंचाने के प्रति संवेदनशील बना सकता है। यह विशेष रूप से घरेलू सामानों के मामले में चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि ऐसे सामान ज्यादातर घरों में मौजूद होते हैं और परिवार के सदस्यों के बिल्कुल आसपास होते हैं। घरेलू सामान जिसके संदर्भ में सीसीपीए ने सुरक्षा नोटिस जारी किया है, वह इस प्रकार हैं – क्रम संख्या नाम लाइन मंत्रालय मानक अस्तित्व में आने की तिथि 1 विद्युत इमर्शन वॉटर हीटर डीपीआईआईटी आईएस 302-2-201 (1992)…
प्रशिक्षु आईएएस एवं एलाइड अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालय को देखा। *क्षेत्रीय सांसद रामप्रीत मंडल से भी…
रेल समाचार। 30 दिसंबर को हावड़ा से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 12222 हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस को हावड़ा से…
जामताड़ा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल विफल साबित हुआ। भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने उक्त…
*मैरीलैंड कॉलेज गालूडीह में नव वर्ष सेलिब्रेशन में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल…
