जमशेदपुर।भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विनोद सिंह को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। वे रेलवे न्यायालय के दंडाधिकारी बीसी चटर्जी की अदालत में पहले से जारी गिरफ्तारी वारंट के आलोक में आत्मसमर्पण करने पहुंचे थे, जहां से न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश देते हुए जेल भेज दिया। अब शुक्रवार को चक्रधरपुर रेलवे न्यायालय में जमानत के लिए उनके अधिवक्ता रतन कुमार महतो याचिका दाखिल करेंगे। दरअसल 2002 में टाटानगर रेलवे थाना में साकची कुम्हार पाड़ा निवासी विनोद सिंह समेत अभय सिंह, निर्भय सिंह व बागबेड़ा भाजपा मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष समेत कई के खिलाफ रेलवे ट्रैक जाम कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ था। आरोप पत्र में सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला सत्यापित किया गया था। बता दें कि इस मामले में विनोद सिंह को छोड़कर बाकी सभी आरोपित बरी हो चुके हैं। अभय सिंह वर्तमान में झाविमो के प्रदेश सचिव हैं। मामले में विनोद सिंह ने कहा कि निजी व सांगठनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाए थे।
मामला 13 जनवरी 2002 का
जमीन संबंधित विवाद में कांग्रेस नेता बलदेव सिंह ने बागबेड़ा निवासी भाजपा कार्यकर्ता कृष्णा उपाध्याय के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा रेल थाने में दर्ज कराया था। पुलिस ने कृष्णा उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी पर अभय सिंह, विनोद सिंह समेत कई नेता रेल थाना पहुंचे थे। रिहाई को लेकर हंगामा किया था। सभी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व एससी-एसी एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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