जामताड़ा।
एसजीएसवाई हॉल में मंगलवार को बालिकाओं और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से सम्बंधित कानूनों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज, आईटीडीए निदेशक अभिषेक श्रीवास्तव सहित अन्य ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 एवम 2013 के बाद इसमें किये गए कानूनी संशोधन जैसे 354 ए, बी, सी और डी के बारे में सचिव ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा विश्वनाथ उरांव द्वारा विस्तार से बताई गई।
साथ ही दहेज उन्मूलन, घरेलू हिंसा, संपत्ति का अधिकार, महिलाओं और बालिकाओं के हित, शिक्षा, सशक्तीकरण करने संबंधी सभी योजनाओं की भी चर्चा जागरूकता कार्यक्रम में दी गई। स्त्री की लज़्ज़ा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कानूनन दंडनीय है। साथ ही सभी कानूनी सज़ा, दंड की भी चर्चा की गई। मौके पर क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी दीपक राम, ज़िला बाल संरक्षण पदाधिकारी अंजु पोद्दार, सभी थाना प्रभारी, न्यायिक पदाधिकारी, महिला शिक्षिकायें, सभी पारा लीगल वालंटियर, विभिन्न प्रखंड की महिला पर्यवेक्षिका, सेविकाएँ सहित अन्य उपस्थित हुई।
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