सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2 अगस्त 2021 को एक अधिसूचना जारी कर बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने अथवा नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न आवंटित करने के लिए शुल्क के भुगतान से छूट दी है। इसे ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है।
बैटरी चालित वाहन को पंजीकरण शुल्क में छूट संबंधी अधिसूचना जीएसआर 525 (ई) 2 अगस्त 2021 को देखने के लिए यहां क्लिक करें।
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