पटना हाईकोर्ट ने नगर निगम के बकाए के भुगतान के मामले पर कार्रवाई करते हुए ब्यौरा मांगा है। पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम के विभिन्न सरकारी विभागों के ऊपर बकाए संबंधित मामले पर सुनवाई की। अधिवक्ता मयूरी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पटना नगर निगम के बकाए के भुगतान के मामले पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा।
बता दे कि पी एम् सी के होल्डिंग टैक्स बढ़ने के प्रस्ताव पर भी कोर्ट ने कार्रवाई रिपोर्ट का भी जिक्र किया। साथ ही राज्य सरकार को फायर टैक्स,विज्ञापन टैक्स,मोबाइल टॉवर टैक्स के प्रस्ताव भी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी।
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