देवघऱ।उपायुक्त नैंसी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संदर्भ में लॉक डाउन 4 लागू है। ऐसे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाजारों में दुकानें खोली जा रही है, परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि इन दुकानों से सामग्री क्रय-विक्रय के दौरान लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरह से अनुपालन नहीं किया रहा है एवं दुकानों के आगे भीड़-भाड़ जैसी स्थिति बनी रहती है, जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
ऐसे में सभी दुकानदारों, प्रतिष्ठानों के संचालकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे अपने प्रतिष्ठान व दुकान के संचालन के दरम्यान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन निश्चित रूप से कराएं एवं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके दुकानों में आने वाले ग्राहक निश्चित रूप से मास्क का उपयोग करें एवं सोशल डिस्टैंसिंग का पालन कर सामानों का क्रय-विक्रय करें। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाए दुकान में सामान लेने आता है अथवा सोशल डिस्टैंस का पालन नही करता है तो उन्हें सामान कतई न दें और खाली हाथ लौटा दें। इससे लोगों में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करने व मास्क पहनकर बाहर निकलने की प्रविर्ति को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सभी दुकानदार स्वयं तो मास्क का उपयोग करेंगे हीं साथ हीं वे अपने प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य अवधि के दौरान उन्हें मास्क, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध करायेंगे एवं अपने प्रतिष्ठानों की साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्धारित मापदंडों का शत-प्रतिशत अनुपालन हो।
इसके अलावे उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी को विशेष रूप से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि जो भी दुकान/ प्रतिष्ठान खोले जाते हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन होने के साथ-साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों का अनुपालन सही रूप से हो। साथ हीं उनके द्वारा निदेशित किया गया है कि वैसे दुकान/ प्रतिष्ठान जिनके द्वारा उक्त निदेशों का अनुपालन सही तरीके से नही किया जा रहा हो, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।
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