जमशेदपुर – शहर में 4 से 14 तक घारा 144

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जमशेदपुर।

जिला प्रशासन ने शहर में नागरिकता कानून व विरोध में निकलने वाले रैली, जुलूस,आमसभा या पैदल मार्च को निकलने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में 144 घारा लगा दिया है। इसको लेकर घालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश शनिवार की देर रात जारी कर दिया गया है। अधिसुचना के मुताबिक यह आदेश अगामी 14 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।

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मालूम हो कि विश्व हिन्दु परिषद ने जिला प्रशासन से पांच जनवरी को नागरिक कानून के समर्थन में जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी।लेकिन जिला प्रशासन नें  विश्व हिन्दु परिषद को  जुलूस  निकालने की अनुमति  नही दी है। विहिप को रविवार को शर्त के अनुसार सभा करने की अनुमति दी गई है।

वही इस सबंध के  घालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार के द्रारा आदेश के अनुसार  जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन एवं जुलूस के लिये अनुमंडलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी।आज जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 को 14 जनवरी तक के लिये लागू किया है।अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन एवं जुलूस निकलता है तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ज्ञात हो कि राम मंदिर के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में धारा 144 को 4 जनवरी तक के लिये लागू किया गया था, आज पुनः इसे 14 जनवरी तक के लिये लागू किया गया है।शहरी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

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