मधुबनी: बिना अनुमति के स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार करते निवर्तमान मधुबनी के भाजपा सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के विरुद्ध पंडौल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सहायक निर्वाचन सहायक निर्वाचक पदाधिकारी सह बीडीओ पंडौल महेश्वर पंडित के आवेदन पर पंडौल थाना में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कांड संख्या 82/19 दर्ज किया गया है। बीडीओ पंडौल महेश्वर पंडित ने आवेदन में बताया है कि गुरुवार को भूत के भौतिक सत्यापन को लेकर जब वे संकोर्थ पंचायत के फुटानी चौक पर पहुंचे तो निवर्तमान सांसद की स्कॉर्पियो बीआर07–0065 से पार्टी का प्रचार करते देखा गया। इस संबंध में सांसद हुकुमदेव नारायण यादव से जब वाहन व प्रचार संबंधित अनुमति पत्र गया तब उन्होंने स्टार प्रचारक का अनुमति पत्र दिखाया, जो तीसरे चरण के मतदान तक के लिए ही जारी किया गया था। जिसके बाद आब्जर्वर के द्वारा उन्हें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध पंडौल थाना में मामला दर्ज किया गया है।
ज्ञात हो कि इस बार मधुबनी से उनके पुत्र भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिन के समर्थन के लिए प्रचार करते पाए गए। हालांकि ये उतना जघन्य अपराध नही है जितना जघन्य अपराध का चार्ज इनके बेटे पर लगा हुआ है। पद्म भूषण श्री हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे और मधुबनी के भाजपा प्रत्यासी अशोक यादव पर कई केस दर्ज है। उसके सामने ये अचार संहिता का उल्लंघन तो बस खिलौना है। लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति को पद्म भूषण जैसा प्रतिष्ठित सम्मान मिला हो उनके द्वारा इस तरह का कृत्य होना थोड़ा बुरा लगता है। पुत्रमोह में धृतराष्ट्र ने बहुत कुछ खोया था, इनका क्या होगा पता नही।
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