शेखपुरा. ललन कुमार।
वाहन मालिक जो किसी कारण वश टैक्स डिफाल्टर हो गए हैं वैसे टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों के लिए बिहार सरकार एक योजना”सर्व क्षमा योजना” लायी है ।इस योजना के माध्यम से सरकार टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों को बड़ा तोहफा दे रही है। टैक्स डिफाल्टर से सरकार द्वारा जहां बकाये टैक्स पर पहले 200% दण्ड के रूप में राशि वसूल की जाती थी अब उन्हें एकमुश्त टैक्स जमा करने पर 175% दण्ड की राशि माफ कर दी जाएगी ।मात्र उन्हें बकाये टैक्स पर 25% ही दण्ड देना होगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी एस शेखरम ने कहा कि बिहार सरकार सर्व क्षमा योजना के तहत टैक्स डिफाल्टरों के लिए सुनहरा मौका दे रही है। इस योजना के तहत टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों को जहां सरकार बकाये टैक्स पर 200%दण्ड के रूप में वसूल रही थी अब उन्हें मात्र दण्ड के रूप में 25%ही एक मुश्त टैक्स जमा करने पर देना होगा। सरकार इस योजना के तहत 175% दण्ड की राशि माफ कर रही है। यह योजना 4 जनवरी 2018 को समाप्त हो जाएगी। परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि ट्रैक्टर -टेलर के मालिकों को एक मुश्त कर भुगतान करना है और वे आजीवन कर भुगतान से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने बस मालिकों और टेम्पो चालकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने वाहनों को पार्किंग स्थल पर ही लगायें।अन्यथा पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
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