लोहरदगा : मानव तस्कर सुशील डांग को 10 साल की सजा व 15 हजार का जुर्माना

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।लोहरदगा ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को मानव तस्कर सुशील डांग को 10 साल की सजा, 15 हजार रूपये जुर्माना एवं 50 हजार रूपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है. आथु थाना कांड संख्या 3-2014 धारा 363-370 एवं 14 चाइर्ल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट में अदालत ने मानव तश्कर सुशील डांग (28) को सजा सुनायी. ज्ञात हो कि वर्ष 2011 में इस कांड के वादी केसो देवी, पति सुकर मुंडा, सलैया अंबा टोली किस्को के पुत्र रिझु मुंडा 14 वर्ष को दिल्ली में बेच दिया था.

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