लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के मद्देनजर सहारा इंडिया
परिवार के प्रमुख सुब्रत राय (65) ने शुक्रवार को पुलिस के समक्ष
आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उन्हें शाम करीब पांच बजे मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट आनंद कुमार यादव की अदालत में पेश किया, जहां उन्हें चार
मार्च तक पुलिस हिरासत में रखे जाने का आदेश दिया गया। इस दौरान अदालत ने
आवास में ही गिरफ्तार दशा में रखने की सहारा प्रमुख की अर्जी खारिज कर
दी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें कुकरैल स्थित सरकारी गेस्ट हाउस में रखने
का निर्णय लिया। चार मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुब्रत
राय को पेश किया जाना है। इससे पहले चार मार्च को बिना शर्त पेश होने की
सुब्रत राय की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराते हुए उनके वकील राम
जेठमलानी और रविशंकर प्रसाद के गैर जमानती वारंट को रद करने के अनुरोध पर
शुक्रवार को सुनवाई करने से इन्कार कर दिया।1निवेशकों के जमा 20 हजार
करोड़ रुपये लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को सहारा
प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुरुवार को
इस वारंट की तामील के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम लखनऊ स्थित राय के
सहारा शहर स्थित आवास पर गई थी लेकिन वहां पर सहारा प्रमुख नहीं मिले थे।
शुक्रवार पूर्वाह्न सुब्रत राय ने अपने आवास पर पुलिस के समक्ष यह कहते
हुए आत्मसमर्पण किया कि बुधवार को वह अपनी मां के इलाज के सिलसिले में
डॉक्टरों के साथ विचार-विमर्श कर रहे थे, इसलिए पुलिस के समक्ष पेश नहीं
हुए थे। उनका पुलिस या कोर्ट की कार्यवाही से भागने का कोई इरादा नहीं
था। जबकि सहारा प्रमुख के पुत्र सीमांतो राय ने दिल्ली में मीडिया के
समक्ष अपने पिता के निदरेष होने की बात रखी। दावा किया कि उनके पिता ने
स्वयं पुलिस को बुलाकर आत्मसमर्पण किया। सीमांतो ने साफ किया कि सहारा
प्रमुख की गिरफ्तारी से समूह के 68 हजार करोड़ रुपये के कारोबार पर कोई
असर नहीं पड़ेगा।
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