चाईबासा।नालसा की विधिक सेवा योजनाओं के अंतर्गत “आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऐं योजना” की विस्तृत जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम के निर्देशानुसार नालसा टेन स्कीम के तहत स्थानीय कॉमर्स प्वाइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में उपस्थित छात्र एवं छात्राओं के बीच विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर प्रदान किया गया।
उपस्थित संस्थान के छात्रों एवं छात्राओं को पीएलवी सदस्यों ने प्राधिकार के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी, साथ ही उन्हें सामाजिक दायित्वों के निर्वहन और कर्तव्यों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का बोध भी कराया।
इस अवसर पर पीएलवी विकास दोदराजका ने नालसा के दस योजनाओं की जानकारी देते हुए “बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं” के अंतर्गत किशोर न्याय प्रणाली में एक माहौल तैयार करने, जिसमें बच्चों को महत्त्व दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें मान्यता दी जाए और उनके अधिकारों को सम्मान दिया जाए और उनसे एक वैयक्तिक विशिष्टता के साथ व्यवहार किया जाए के सिद्धांतों पर चलने को प्रेरित किया।
उन्होंने आगे बताया कि देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बालको की सहायता के लिए चाइल्डलाइन को फोन कर बुलाना चाहिए, चाइल्ड लाइन का नंबर 1098 है।
शिविर में उपस्थित छात्रों को पीएलवी संजय निषाद ने कहा की नालसा की इन योजनाओ का उद्देश्य भारत में जनजातियों तक न्याय की पहुँच को सुनिश्चित करना है। न्याय तक पहुँच की अपने तमाम अर्थो में अर्थात अधिकारों तक पहुँच, लाभ, विधिक सहायता, अन्य विधिक सेवाएँ, इत्यादि को सुगम बनाना ताकि संविधान के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक एवं न्याय को सुनिश्चित करने के वचन का देश में जनजातियों द्वारा भी अर्थ पूर्ण रूप से अनुभव कर सके I
मौके पर मोहम्मद शमीम ने भी प्राधिकार द्वारा दिए जाने वाले सहायता, मुफ्त कानूनी सलाह, अधिवक्ता आदि पाने की पात्रता, पीड़ित मुआवजा अधिनियम, लोक अदालत, बाल विवाह, मानव तस्करी, शिक्षा का अधिकार इत्यादि से संबंधी कानूनी जानकारी दी,
छात्रों को संस्थान के निदेशक अमित पोद्दार ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर संस्थान के विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक गण महेश्वर गोप, बैजनाथ महतो, भागीरथी महतो, विकास पान एवम मनोज पुर्ती भी उपस्थित थे।
Comments are closed.