
किशोर कुमार
मधुबनी / लदनियॉ – नावालिग लड़की को शादी कराने के उद्देश्य से घर में छिपाकर रखने मामले में लदनियां थाना क्षेत्र के कुमरखत निवासी उपेंद्र साह को दफा 368 भादवि पांच साल सश्रम कारावास कि सजा सुनायी गई है. त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश यमुना प्रसाद सिंह ने दोनों पक्षों के बहस के बाद उक्त सजा सुनायी. जहां अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंश कुमार ने बहस करते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से विंदेश्वर यादव ने बहस किया.
क्या है मामला : अभियोजन के अनुसार सूचक अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र के चपाही की अरहुलिया देवी की नवालिग पुत्री को बहला फुसला कर शादी के नियत से गांव के ही घुरन साह द्वारा 21 मार्च 04 को अपहरण कर लिया गया था. पुलिस द्वारा 21 दिनों के बाद आरोपित उपेंद्र साह के घर से नवालिग की बरामदगी हुई थी. न्यायालय ने विचारण के दौरान उक्त आरोपी को नबालिग को नाजायज शादी कराने के उद्देश्य से अपने घर में छिपाकर रखने का दोषी पाया था.

वहीं आरोपित कि पत्नी पानो देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
आरोपित के घर से 21 दिनों बाद नाबालिग की हुई थी बरामदगी!
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