न्यायालय को गलत प्रतिवेदन देने का मामला।
मधुबनी।
स्थानीय थाना मे पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक मनोहर राम पर फुलपरास थाना कांड संख्या 55/16 मे न्यायालय को गलत प्रतिवेदन देने के मामले मे विभागीय गांज गीरना तय माना जा रहा है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उमेश्वर चौधरी ने पत्रांक 527 दिनांक 22 मार्च 2017 के माध्यम से सहायक अवर निरीक्षक श्री राम को iचार दिनो के अंदर स्पस्टीकरण देने को कहा है। डीएसपी श्री चौधरी ने पत्र मे लिखा है कि बथनाहा निवासी रविन्द्र कुमार मंडल ने पुलिस अधीक्षक मधुबनी को आवेदन देकर बताया है की झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के आदेश पर स्थानीय थाना मे सरकारी जमीन बेचने को लेकर बथनाहा निवासी राम सोगारथ राय पर कांड संख्या 55/16 दर्ज किया गया था। आरोप है की उक्त केस मे अनुसंधानकर्ता सअनि मनोहर राम ने केस मे नाजद आरोपी के साथ सांठगांठ कर न्यायालय को गुमराह करने की नियत से गलत जांच प्रतिवेदन दिया है। इस सअनि श्री राम से पूछने पर सपष्टीकरण पूछे जाने की पुष्टि करते हुए अपने ऊपर लगाये गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
Comments are closed.