नई दिल्ली।
कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता को दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को तीन साल की कारावास की सज़ा मुकर्रर की है। जेल के अलावा विशेष अदालत ने कोड़ा पर 25 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है जबकि एचसी गुप्ता पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगा है।
इसके साथ ही, झारखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी एके बसु और झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री कोड़ा के सहयोगी विजय जोशी को भी राझरा कोल ब्लॉक गलत तरीके से षड्यंत्र रचते हुए कोलकाता के प्राइवेट फर्म विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटन करने के जुर्म में तीन साल कैद की सज़ा दी गई है। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने प्राइवेट फर्म को भी दोषी माना और उस पर 50 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।इससे पहले, बुधवार को मधु कोड़ा को अदालत की तरफ से दोषी करार दिया गया था
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