देवघर।


जरमुंडी विधायक बादल पत्रलेख को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एक साल की सजा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वैशाली श्रीवास्तव की अदालत से सुनाई गई।ज्ञात हो कि जरमुंडी से कांग्रेस विधायक बादल पत्रलेख को सारवां थाने के एक मामले जी आर 713/09 के तहत भारतीय दंड विधान की धारा की सुसंगत धारा 143 में 1000 रूपये का आर्थिक दंड,रकम न दे पाने की स्थिति में एक माह की सजा,भादवि की धारा 353 एवं 114 के तहत एक-एक बर्ष की साधारण कैद जबकि 427 के तहत अभियुक्त बादल पत्रलेख को रिहा कर दिया गया है।मामला 13 अगस्त 2009 में घटी थी।इस मामले के सूचक प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार दास द्वारा सारवां थाने में दर्ज कराया गया था।