जामताड़ा -अम्बानी पर धोखाधड़ी का मामला दायर

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संवाददाता जामताड़ा 

 

धोखाधड़ी के  रिलायंस  चेयरमैन अनिल अम्बानी पर जामताड़ा कोर्ट जामताड़ा कोर्ट में मामला दायर किया गया है।  दर्ज मामले में अम्बानी सहित ८ लोगो को नामजद किया गया है. रिलायंस ग्रुप के इन्स्योरंस सेक्टर पर जामताड़ा में धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला दायर किया गया है.  

रिलायंस जनरल इन्स्योरेंस ने बीमा धारक और थर्ड पार्टी साथ विश्वासघात करते हुए मुआवजा की राशि देने से इंकार कर दिया. न तो वहां मालिक को क्षतिपूर्ति की  गई और न दुर्घटना में मरने वाले के परिजन को ही भुगतान किया गया है. 

जानकारी के अनुसार जामताड़ा निवासी बिजय कुमार गोराई ने टाटा मैजिक वहां का इन्स्योरंस रिलायंस कंपनी से था. वर्ष २०१० में दो अलग अलग सड़क हादसे में दो व्यक्ति असगर अली एवं जतन मुर्मू की मौत हो गई थी। दोनों मामले में शामिल वहां का बीमा रिलायंस कंपनी  था. 

बीमा के भुगतान के लिए जब पीडितो ने प्रक्रिया आरम्भ की तो  कंपनी ने भुगतान करने से मन कर दिया.  के बेवा ने जामताड़ा न्यायालय में  मामला  था जिसमे कोर्ट ने ७ लाख, ४० हजार रुपये भुगतान करने के  को आदेश दिया था। मृतक जतन की  होपनी मुर्मू ने ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने ८ लाख, ८४ हजार बतौर मुआवजा देने  का आदेश कंपनी को दिया। वही वहां मालिक अर्जी कंपनी  कहते हुए ख़ारिज कर दिया की घटना के समय जो वाहन चालक था उसका लाइसेंस फर्जी है। 

इसी सन्दर्भ में पीड़ित बिजय के  राकेश रंजन ने जामताड़ा व्यवहार न्यायालय में रिलायंस समूह  चेयरमैन सहित ८  नामजद करते हुए मामला  है।  राकेश रंजन ने कहा की कंपनी की  पीड़ित  पार्टी को मोटर वेहिकल एक्ट १९८८ के तहत मुआवजा का  अनिवार्य है।  कंपनी ने न केवल पीड़ित के साथ चीट  बल्कि अदालत के आदेश का अवहेलना किया है। 

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