जमशेदपुर।
सिहभूम केन्द्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने Tribunal लंबित मुकदमा को जल्द निपटारा की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष -2007 मे (सिनियप सिटीजन एक्ट) माता- पिता भऱण पोषण कानून बनाया गया। जिसको लागू करने के लिए झारखंड सरकार ने अधिसूचना वर्ष 2009 में जारी कर दी गई है। अधिसुचना के अनुसार पूर्वी सिहंभूम में Tribunal बनाया गया। जिसके अनुमण्डल स्तर पर अध्यक्ष अनुमंण्डल पदाधिकारी है और सिहभूम केन्द्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति के माध्यम से 45 मुकदमें वर्ष -2015 से लंबित है। जिसमे आज तक एक भी मुकदमा का निपटारा आज तक नही हो पाया है।जिसके परिणामस्वरुप सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर वरिष्ठ नागरिकों का भरोसा टूट गया है। इसलिए सिहभूम केन्द्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि वे इस मामले में संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द उन लंबित मुकदमा का निपटारा करे।
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