जमशेदपुर।
घालभूम के अनुमडंलपदाधिकारी प्रभात कुमार ने मानगो चौक से डिमना चौक तक दोनो सड्क के बीच स्थित स्थल पर अगले आदेश तक धारा 144 लगा दिया गया। इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अधिसुचना जारी कर दी गई है। यह आदेश 22 जुलाई से सुबह 9 बजे से लेकर 9 अगस्त के रात्री दस बजे तक प्रभावी रहेगा। अधिसुचना के तहत दोनो सड़क के बीच स्थल पर किसी भी प्रकार हिंसक जुलूस, घरना,प्रर्दशन , रोड जाम , घेराव करना अथवा पुतला दहन करना वर्जित रहेगा। इसके अलावे किसी प्रकार लाठी डंडे अस्त्र शस्त्र, तीर धनुष गड़ासा भला लेकर रोड पर निकलना या चलाना निषेध रहेगा। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र भी बजाना मना है।
घारा 144 एस डी ओ ने उलीडीह थाना प्रभारी के द्वारा पत्र के आधार पर लगाया गया है। पत्र मे जिक्र किया गया है कि उलीडीह थाना क्षेत्र स्थित डिमना रोड मे हिन्दु उत्सव समिति के द्वारा 22 जुलाई से 9 अगस्त तक शिवलिंग स्थापित करना है इस कार्यक्रम के होने से यातायात व्यवस्था या सड़क पर चलने वाले भारी वाहनो के कारण दुर्घटना की संभावना के साथ साथ एवं कार्यक्रम स्थल के ईर्द- गिर्द नालियो एवं गंदगी अंबार जमा हुआ है। यहां कार्यक्रम होने से विधी व्यवस्था मे समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसी पत्र के आधार पर उस स्थानो पर घारा 144 लगा दिया गया है।
कदमा गणेश पुजा मैदान मे भी लागू रहेगी धारा 144
वही एस डीओ प्रभात कुमार ने शनिवार को कदमा गणेश पूजा मैदान में घारा -144 जारी रखने का आदेश निर्गत किया है। इसके तहत इस स्थान पर किसी भी प्रकार हिंसक जुलूस, घरना,प्रर्दशन , रोड जाम , घेराव करना अथवा पुतला दहन करना वर्जित रहेगा।
गौरतलब है कि 9 मई 2008 को तत्कालीन सासंद सुमन महतो एवं झारखंड मुक्ती मोर्चा के समर्थको के द्वारा कदमा गणेश पुजा मैदान के एक भाग पर जबरन कब्जा कर प्रतिमा बैठाने का प्रयास किया गया था। उस दौरान विधीव्यवस्था भी भंगा हुई थी।
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