जमशेदपुर-बिना एनओसी मीट दुकान की अनुज्ञप्ति नहीं निर्गत करने का निर्देश 

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जमशेदपुर।
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कार्यपालक दंडाधिकारी सह विशेष पदाधिकारी मानगो अक्षेस संजय कुमार ने मानगो क्षेत्र में मीट दुकान चलाने वाले दुकानदारों द्वारा पंजीकरण और अनुज्ञप्ति के लिए समर्पित आवेदनों पर हुयी कार्यवाही की समीक्षा कर जाँच टीम के सदस्यों को निर्धारित मानकों की जाँच कर तीन दिनों में एनओसी देने या आवेदन निरस्त करने का निर्देश दिया। जाँच टीम में शामिल नगर प्रबंधक एवं सफाई निरीक्षक से जानकारी मिली कि मानगो क्षेत्र में कुछ मीट दुकानदार बिना एनओसी लिए ही प्रज्ञा केंद्रों की मदद से प्रोविज़नल पंजीकरण करा ले रहे हैं,  इस पर संज्ञान लेकर संजय कुमार ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डा महेश्वर महतो, नगर प्रबंधक एस रहमान तथा प्रज्ञा केंद्र के जिला समन्वयक सन्नी कांत से पूरी जानकारी लेते हुए सभी को स्पष्ट निदेश दिया कि प्रोविज़नल पंजीकरण को किसी प्रकार की अनुज्ञप्ति का प्रमाण न समझे, इसलिए उक्त पंजीकरण लेने के बाद भी सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों की जाँच करें और जिन दुकानदारों ने बिना मानक पूरा किये ऑनलाइन प्रोविजिनल पंजीकरण करा लिया है उनका पंजीकरण खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रद्द करें। संजय कुमार ने मानगो क्षेत्र के मीट दुकानदारों से भी अपील की कि वे साफ सफाई सहित अन्य निर्धारित मानक पूरा कर ही दुकान संचालित करें।

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