जमशेदपुर-पूर्व सांसद डॉ अजय के फोन टेप प्रकरण मामलें में डॉ. गोस्वामी की अर्जी ख़ारिज

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जमशेदपुर।

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भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी और झारखंड सरकार के वर्तमान मंत्री सरयू राय के द्वारा 2011 के लोकसभा चुनाव में डा अजय के द्वारा माओवादी नेता समर जी से बात करने से सबंधित फोन टेप प्रकरण के मामले में कोर्ट ने दिनेशानंद गोस्वामी की अर्जी को खारिज कर दिया है। यह मामला जिला जज मनोज प्रसाद के न्यायलय में इस मामले को खारिज किया। इस मामले को लेकर अगली तिथी  6 सितबंर 2017 रखी गई है।

गौरतलब है कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी और सरयु राय के द्वारा 2011 लोकसभा चुनाव मे सयुक्त रुप से संवाददाता सम्मेलन कर एक सी डी जारी की गई थी। जिसमे डॉ अजय चुनाव में माओवादी नेता समर जी से मदद मांगी थी।  इस घटना को फ़ोन टेपिंग प्रकरण करार देते हुए डॉ. अजय कुमार ने साकची थाने में एक मुकदमा दर्ज़ करवाया था। साकची थाने के द्वारा मामले को फाल्स कर दिया गया था। इसके बाद चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था। इसके विरुद्ध डॉ. गोस्वामी ने 468 सी.आर.पी.सी. के तहत ज़िला जज को दरख़ास्त दिया था। कोर्ट ने डॉ. गोस्वामी के उस आवेदन को आज ख़ारिज कर मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर 2017 को मुक़र्रर कर दी है।

 

 

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