जमशेदपुर।
पोटका प्रखण्ड के कोवाली थाना क्षेत्र स्थित हल्दीपोखर के तिलाई पहाड़ी के पुजा स्थल में भीड़ को देखते हुए विधी व्यवस्था का ध्यान रखते जिला प्रशासन के द्वारा तिलाई पहाड़ी के पुजा स्थल से चारो ओर 500 गज तक 144धारा लगा दिया है। इस सबंध में जिला के धालभुम एस डी ओ माधवी मिश्रा के द्वारा अधिसुचना जारी कर दी गई है।
अधिसुचना के मुताबिक पूर्व में हल्दीपोखर की घटना,हाल के दिनो में जमशेदपुर के जुगसलाई,और मानगो के घटना को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। हल्दीपोखर के तिलाई पहाड़ी के पुजा स्थल चारो ओर 500 गज तक 144 धारा 27 जनवरी के शाम के 6 बजे से 28 जनवरी के रात के आठ बजे प्रभावी रहेगी। इस दौरान हिसंक जुलूस, धऱना प्रदर्शन, लाठी-डंडे, तीर धनुष , गड़ासा भाला लेकर सड़क पर चलना निषेध रहेगा। इसके अलावे उपद्रव व शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच – या उससे अधिक आदमी जमा होने पर कार्रवाई होगी।
उल्लेखनीय है इसी तिलाई पहाड़ी मे बीते 14 जनवरी को पुजा को लेकर दो पक्षो के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इस घटना के विरोध में हल्दीपोखर स्थित कई दुकानो को आग के हवाले भी कर दिया गय़ा। स्थिती से निपटने के लिए काफी संख्या रैफ के जवान के साथ साथ पुलिस बल भी तैनात किया गया था।
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