बीजेएनएऩ व्यूरों,जमशेदपुर,25 फरवरी ,
जमशेदपुर और धनबाद को राज्य सरकार ने स्मोक फ्री जॉन बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत जमशेदपुर और धनबाद के बाजारों और दुकानों में लगे तंबाकू के होर्डिग्स व विज्ञापनों को हटाया जाएगा। सभी सरकारी दफ्तरों में अफसरों को धूम्रपान नहीं करने की चेतावनी का बोर्ड लगाना होगा। बोर्ड नहीं पाए जाने पर अधिकारी को 200 रुपये का जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों से भी 200 रुपये वसूले जाएंगे।इस मामले को लेकर जमशेदपुर के उपायूक्त कार्यालय के सभागार में एक बैठक सम्पन हुई ।जिसमें कई महत्वपुर्ण निर्णय लिए गये ।इसके तहत जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग का गठन किया गया है। जल्द ही डीसी तंबाकू के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए छापामार दल गठित करेंगे। जिले में बनी तंबाकू नियंत्रण समिति के अध्यक्ष डीसी डा. अमिताभ कौशल जबकि सिविल सर्जन सदस्य सचिव हैं। इसके अलावा नगर निकायों के विशेष अधिकारी, एसएसपी, जिला शिक्षा अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी आदि सदस्य रहेंगे। समिति का एक नोडल अफसर भी बनाया जाएगा। यह कमेटी तंबाकू के उपयोग और उत्पादन पर नियंत्रण के लिए बनी है। इस कमेटी की बैठक जिला सभागार में हुई। बैठक में बिहार के एनजीओ सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी ने तंबाकू नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान से अफसरों को वाकिफ कराया। इस मौके पर मूवी भी दिखाई गई। बैठक में सोसायटी के दीपक कुमार ने बताया कि मुल्क के किन हिस्सों में यह अभियान सफल रहा है। उन्होंने बताया कि भुवनेश्वर, शिमला और बड़गाम स्मोक फ्री घोषित हो चुके हैं। सिक्किम भी स्मोक फ्री है। बैठक में प्रभारी एडीएम अनिल कुमार राय, डीटीओ संजय पीएम कुजूर, सिविल सर्जन, समेत अन्य अधिककारी मौजुद थे।
तंबाकू निवारण अधिनियम 2003 की धारा छह बी के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान और उसके आसपास 100 गज की परिधि में धूम्रपान करना प्रतिबंधित होगा। यही नहीं, स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और क्लर्क भी धूम्रपान नहीं कर सकेंगे।

