बीजेएनएन व्यूरो , ऩई दिल्ली ,28 फरवरी
चुनाव आचार संहिता 1961 में संशोधन करते हुए मंत्रिमंडल ने आज चुनाव खर्च की सीमा में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार 70 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में खर्च की सीमा को 54 लाख रुपए रखा गया है।
चुनाव खर्च की सीमा में यह बदलाव मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी, मतदान केन्द्रों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ मुद्रास्फीति की दर बढ़ने के कारण की गई है।
इसी के साथ अब कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 28 लाख रुपए तक का खर्च कर सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी में यह सीमा 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
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