शेखपुुरा-कोर्ट के आदेश से बलात्कारी की बलात्कार पीड़िता से हुई शादी, पीड़िता ने आरोपी पर महिला थाना शेखपुरा में किया था बलात्कार का केस, सात महीने के गर्भ से थी पीड़िता

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.ललन कुमार

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शेखपुरा।बिहार के शेखपुरा जिला के एडीजे कोर्ट ने अपने आदेश से समाज में एक अलग सन्देश देने का काम किया है ।कोर्ट ने एक बलात्कारी को बलात्कार पीड़िता से शादी करने का हुक्म दिया है। जिसे आरोपी ने स्वीकार कर लिया है ।फिलहाल आरोपी जेल से पेशी के लिए कोर्ट लाया गया है ।शादी की कागजी प्रक्रिया तैयार कर रहे पीड़िता के वकील मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि पीड़िता पूजा कुमारी जिले केअम्बारी गाँव की निवासी है ।उसके साथ बरबीघा थाना क्षेत्र के पांक पर गाँव निवासी कुमार राजा ने बलात्कार किया था ।इस मामले में शेखपुरा के महिला थाना में पीड़िता द्वारा मार्च 2016 में मामला दर्ज कराया गया था ।इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तरफ से कोर्ट में डाले गए समझौते पत्रो के अवलोकन के बाद बलात्कारी को बलात्कार पीड़िता से शादी करने का आदेश दे दिया है । दोनों पक्षों की रजामन्दी से शादी की तैयारी की जा रही है ।वहीं पीड़िता ने बताया कि कुमार राजा के साथ दो साल से उसका प्रेम संबंध था ।इस दौरान वह गर्भवती हो गयी ।शादी करने का दबाब आरोपी पर डाला गया ,लेकिन आरोपी शादी करने से इन्कार कर दिया था ।हारकर वह महिला थाना में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करायी ।जब आरोपी इस मामले में जेल चला गया तो आरोपी उससे शादी कर लेने का प्रस्ताव भेजा ।ततपश्चात इस प्रस्ताव को कोर्ट के समक्ष रखा गया ।जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आरोपी से पीड़िता को शादी करने का हुक्म दे दिया ।और वह शादी कर रही है।

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