खत्म होगी विधानसभा की सदस्यता
रांची।
सोनाहातू के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार पर जानलेवा हमले के मामले में अपर न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को सिल्ली से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक अमित महतो सहित आठ दोषियों को दो-दो वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 45-45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को 14 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने सोनाहातू के तत्कालीन अंचलाधिकारी आलोक कुमार के साथ मारपीट व गाली-गलौज करने, सरकारी काम-काज में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में दोषी पाकर सजा सुनाई। दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब विधायक अमित महतो की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी।
इससे कुछ दिनों पूर्व तीन साल की सजा सुनाए जाने के कारण झामुमो के विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। इसी विधानसभा के कार्यकाल में सजा सुनाए जाने के कारण लोहरदगा से आजसू के विधायक कमल किशोर भगत की विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी, इसके बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस से सुखदेव भगत विधायक बने। अमित महतो पिछले विधानसभा चुनाव में दिग्गज नेता आजसू सुप्रीमो व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो को हरा विधायक बने थे। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
Comments are closed.