जमशेदपुर।
वर्ष 2012 में सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडीह के टाटा स्टील के क्वाटर में हुए ट्रिपल मर्डर हत्याकांड के मामले आरोपी प्रलय दास को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावस के साथ साथ30हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया गया है। ये फैसला बुधवार को एडीजे -13 प्रभाकर सिंह की अदालत मे सुनाई है।इस घटना में पिता,पुत्री और बेटी की हत्या तेज धारदार हथियार से कर दी गई थी।
गौरतलब है कि 27 नवबंर 2012 को आरोपित प्रलय दास ने अपने सहयोगियो के साथ मिलकर टाटा स्टील के कर्मचारी रतन चटर्जी(60) उनकी पत्नी (52) और छोटी बेटी प्याली (17) की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी। आरोपी प्रलय दास रतन चटर्जी का बड़ी बेटी से शादी किया था। और संपत्ति विवाद को लेकर उसने अपने ससुर, सास और साली की गला रेत कर हत्या कर दी। प्रलय दास बारीडीह बाजार में फूल बिक्री करता था। प्रलय दास कार खऱीदने के लिए अपने ससुर से पैसा की मांग की थी। लेकिन ससुर ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। उसी गुस्से मे आकर 27 नवबंर की रात के दो से तीन बजे के बीच पहले शराब पी। उसके बाद अपने दोस्तो के साथ मिलकर वह अपनी सास, ससूर और साली की हत्या कर दी है।
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