साकची में विचलन कर बन रहे भवन के बिल्डर पर 2 लाख जुर्माना
जमशेदपुर। बुधवार को जेएनएसी ने नक्शा विचलन कर बनाये जा रहे तीन भवनों के मालिकों पर कार्रवाई की। पहला मामला टुइलाडुंगरी का है जहाँ जी प्लस टू नक्शा पर 6 मंजिला इमारत बन रही थी, नोटिस करने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका जा रहा था। इस पर विशेष पदाधिकारी के निदेश पर नगर प्रबंधक ज्योतिपुंज के नेतृत्व में राजस्व टीम ने उक्त भवन की ऊपरी चार अतिरिक्त मंजिलों को सील करते हुए अविलम्ब कार्य रुकवा दिया। दूसरे मामले में साकची मुर्गा लाइन के पास विचलन कर बनाये जा रहे बहुमंजिले भवन के स्वामी को दो नोटिस देने के बाद कार्य नहीं रोकने पर नगर निकाय के आदेश की अवहेलना करने पर विशेष अधिकारी संजय कुमार ने झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 428 के तहत 2 लाख जुर्माने का आदेश दिया, साथ ही आगे कार्य बंद न करने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया। उक्त बिल्डर ने बुधवार अपरान्ह में जेएनएसी की रोकड़ शाखा में 2 लाख रु की जुर्माना राशि जमा भी कर दी। शायद यह पहला मामला है जब जेएनएसी ने किसी बिल्डर पर आदेश की अवहेलना में आर्थिक दंड लगाया हो। तीसरे एक अन्य मामले में एक चार मंजिली इमारत के ऊपरी दो तलों को सील किया गया, इस भवन का नक्शा भी जी प्लस टू तक ही अनुमन्य था।
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